एचआरटीसी पैंशनरों की पैंशन में देरी का मामला कोर्ट में

शिमला: हिमाचल प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा पैंशन में हो रही देरी को लेकर एक महत्वपूर्ण याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई है। यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया जब पैंशनरों ने अपनी पैंशन हर महीने की पहली तारीख को नियमित रूप से जारी करने की मांग की।

याचिका में उल्लेख किया गया है कि एचआरटीसी द्वारा पैंशनरों को समय पर पैंशन न देने से उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही है। पैंशनरों का कहना है कि लंबे समय से पैंशन में देरी हो रही है, जिससे उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पैंशन का समय पर मिलना उनके लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सकें।

इस मामले में न्यायालय ने एचआरटीसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पैंशनरों ने कहा है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया, तो वे और भी कठोर कदम उठाने को बाध्य होंगे। पैंशनरों का कहना है कि वे लंबे समय से इस समस्या का सामना कर रहे हैं और अब न्यायालय की ओर देख रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले।

एचआरटीसी के अधिकारियों ने कहा है कि पैंशनरों की पैंशन जारी करने में तकनीकी कारणों से देरी हुई है, लेकिन वे इसे जल्द ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर पैंशनरों में असंतोष बढ़ता जा रहा है और वे अपनी मांगों के लिए एकजुट हो रहे हैं।

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